बड़ी खबर: रंगदारी केस में कुख्यात अजय मिश्रा ने भागलपुर कोर्ट में किया सरेंडर, भेजे गए जेल

भागलपुर के कुख्यात अपराधी और धुरी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय मिश्रा ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह धुरी यादव मर्डर ट्रायल में अपनी हाजिरी लगाने कोर्ट आए थे, जिसके बाद उन्होंने रंगदारी के मामले में आत्मसमर्पण किया।
• अजय मिश्रा ने कोर्ट में किया सरेंडर।
• रंगदारी और धमकी के मामले में था आरोपी।
• कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत (जेल) में।
• ततarpur पुलिस कोर्ट परिसर के बाहर गिरफ्तारी का इंतजार कर रही थी।
कोर्ट में सरेंडर और गिरफ्तारी
अजय मिश्रा मंगलवार को धुरी यादव मर्डर ट्रायल के सिलसिले में कोर्ट परिसर पहुंचे थे। ततarpur पुलिस रंगदारी के एक मामले में उन्हें पकड़ने के लिए कोर्ट परिसर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन मिश्रा ने जज के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
क्या है रंगदारी का मामला?
यह मामला ततarpur थाना क्षेत्र के लालकोठी निवासी सुमित कुमार द्वारा 13 अगस्त को दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। सुमित का आरोप है कि पिछले दो महीनों से अजय मिश्रा उन पर कई गलत मांगें पूरी करने का दबाव बना रहे थे। जब सुमित ने उनकी बात नहीं मानी, तो मिश्रा ने उन्हें फोन कर हिसाब चुकता करने की धमकी दी। सुमित ने साफ कहा था कि वह रंगदारी के आगे नहीं झुकेंगे।
सहयोगियों और धमकी का आरोप
शिकायत के अनुसार, सुल्तानगंज के पुराने दुर्गा स्थान निवासी दीपक कुमार और उसके साथी 'बाबा' के नाम से मशहूर अजय मिश्रा के लिए रंगदारी वसूलने का काम करते हैं। सुमित ने यह भी आरोप लगाया कि छह महीने पहले समुद्र मंडल नाम के व्यक्ति ने मिश्रा के नाम पर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख रुपये वसूले थे। सुमित ने डर जताया कि आरोपी उन पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि एक बार समुद्र मंडल ने उनके बेटे को स्कूल ले जाते समय उन्हें धमकी दी थी। ततarpur थाना इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने पुष्टि की है कि मिश्रा ने रंगदारी और धमकी के मामले में सरेंडर किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।