विक्रमशिला सेतु बंद होने पर गंगा में चलेंगे नाव, जानिए जरूरी नियम

भागलपुर जिला प्रशासन ने विक्रमशिला सेतु के अस्थायी रूप से बंद होने के दौरान गंगा नदी पार करने के लिए वैकल्पिक नाव सेवा देने वाले चालकों के लिए कड़े नियम बनाए हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 28 अगस्त की रात से 30 नवंबर तक स्थायी मरम्मत कार्य के लिए बेली ब्रिज को हटाने की योजना है। प्रशासन 26 अगस्त तक इच्छुक ऑपरेटरों से आवेदन ले रहा है।
आपदा प्रबंधन के अपर जिला कलेक्टर कुंदन कुमार के अनुसार, आवेदन करने वालों के पास वैध जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑपरेटरों को जिला आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा जारी फॉर्मेट में ही आवेदन देना होगा।
- नाव पुरानी या बिना रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए।
- नाव पर लोड लाइन पेंट होनी चाहिए और इमरजेंसी नंबर साफ दिखने चाहिए।
- इनलैंड वेसल एक्ट के तहत वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मशीनरी बीमा होना चाहिए।
- नाव पर मास्टर, ड्राइवर, सुखानी, ग्रीसर, लास्कर और कुक का ट्रेंड क्रू होना चाहिए।
- अग्नि शमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, साउंड सिस्टम, अलार्म और लाइट जैसी चीजें जरूरी हैं।