भागलपुर में चला बुलडोजर और अतिक्रमण हटाओ अभियान, जानिए मांस बिक्री के नए नियम

शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026 को भागलपुर नगर निगम ने शहर के कई मुख्य इलाकों जैसे रेलवे स्टेशन चौक, तातारपुर और वैरायटी चौक पर बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीमों ने सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाया और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा जमाने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला। शाखा प्रभारी देवेंद्र वर्मा ने मांस और मछली की बिक्री को लेकर नए दिशा-निर्देशों पर जोर देते हुए कहा कि अब सभी दुकानदारों को संचालन के दौरान अपने उत्पाद कपड़े से ढककर रखने होंगे। यह पहल भागलपुर में शहरी प्रबंधन और जन स्वच्छता के उद्देश्य से किए गए व्यापक नियमों के तहत है।
उसी दिन सुल्तानगंज में एक अलग अभियान के तहत नगर परिषद प्रशासन ने थाना रोड और स्टेशन रोड के बीच अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। प्रभारी कार्यपालक अधिकारी निशांत कुमार के नेतृत्व में और स्थानीय पुलिस के सहयोग से की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य आगामी त्योहारों से पहले ट्रैफिक जाम को कम करना था।
मांस और मछली की बिक्री को लेकर बिहार सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों में कड़े नियम लागू किए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के मौजूदा निर्देशों के तहत सभी विक्रेताओं के लिए वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि खुले में बिक्री से होने वाले संक्रमण को रोकने और जन स्वास्थ्य की रक्षा तथा स्थानीय भावनाओं का सम्मान करने के लिए ये उपाय किए गए हैं। लाइसेंस प्राप्त दुकानों को अब पर्दे या ब्लैक ग्लास का उपयोग करके अपने उत्पादों को जनता की नजरों से सख्ती से छिपाना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और अवैध बूचड़खानों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के तहत बिना अनुमति के चलने वाली दुकानों को सील किया जा सकता है।