बभागलपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार

MyBhagalpur Team8 October 20261 min read0 viewsCity Local
बभागलपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार

भागलपुर में अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार 7 अक्टूबर 2026 को एडीजे-16 की अदालत ने संजीव तिवारी को दोषी करार दिया है। इस मामले से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं: - मामला दहेज हत्या से जुड़ा है। - आरोपी का नाम संजीव तिवारी है जो सुल्तानगंज का रहने वाला है। - मृतका जाह्नवी कुमारी बेगूसराय की रहने वाली थीं और उनकी शादी संजीव तिवारी से हुई थी।

सजा पर सुनवाई 9 अक्टूबर को

सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) विक्रम कुमार ने इस फैसले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अदालत शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026 को सजा की अवधि पर सुनवाई करेगी।

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