युवती के अपहरण और यौन शोषण के दोषी को भागलपुर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
भागलपुर की विशेष अदालत ने युवती के अपहरण और यौन शोषण के मामले में मोहम्मद सैफ अली को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

बिहार के भागलपुर से एक बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। यहाँ की एक विशेष अदालत ने एक युवती के अपहरण और उसके यौन शोषण के गंभीर मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मामले की जानकारी के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश अमित कुमार सिंह, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामलों की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने शनिवार, 8 नवंबर 2026 को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मोहम्मद सैफ अली (उर्फ मोहम्मद आशिक अंसारी) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।
शादी की तैयारियों के बीच हुआ था अपहरण
कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, यह पूरी घटना उस समय हुई जब पीड़ित युवती के घर में शादी समारोह की तैयारियां चल रही थीं। इसी गहमागहमी के बीच आरोपी ने युवती का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद आरोपी उसे पटना ले गया, जहां उसने युवती को बंधक बनाकर रखा और उसका यौन शोषण किया।
अदालत ने दोषी पर कुल 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह पूरी कार्रवाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के प्रावधानों के तहत की गई है। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस तरह के सख्त फैसले समाज में एक कड़ा संदेश देंगे और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने में मददगार साबित होंगे।