बड़ी खबर: औरंगजेब हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, दो को उम्रकैद

भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिया की अदालत ने सोमवार, 28 सितंबर 2026 को औरंगजेब हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने कुख्यात मोहम्मद शाहरुख और मोहम्मद सागर को इस अपराध के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
- अदालत ने दोनों दोषियों पर पचास-प पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
- जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को छह-छह महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
- मामले के तीसरे आरोपी मोहम्मद Azhar को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
- सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दीप कुमार ने पक्ष रखा और कानूनी कार्यवाही के दौरान दलीलें दीं।
घटना की पूरी जानकारी
यह हत्या 4 सितंबर 2021 को शाम करीब 7:15 बजे ताड़पुर थाना क्षेत्र के जब्बरचक इलाके में हकीम अमीर हसन लेन में हुई थी। औरंगजेब की हत्या उसके घर के ठीक सामने गोली मारकर की गई थी। जांचकर्ताओं के अनुसार, इस हत्या के पीछे ब्राउन शुगर और अन्य अवैध नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़ा क्षेत्रीय विवाद था।