भागलपुर में आगामी दुर्गापूजा त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है।
- नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
- जबरन चंदा मांगने वालों पर सीधी एफआईआर दर्ज होगी।
जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण और कानून-व्यवस्था को देखते हुए जिले भर में
डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पूजा समितियों को केवल निर्धारित डेसिबल सीमा के भीतर पारंपरिक लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति होगी। एसएसपी ने कहा कि यदि किसी इलाके में डीजे बजता पाया गया, तो डीजे संचालक और पूजा समिति के पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी और उपकरण जब्त किए जाएंगे। मूर्ति स्थापना से विसर्जन तक किसी भी धार्मिक जुलूस के लिए
प्रशासन से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति जुलूस निकालने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा और विसर्जन के लिए रूट चार्ट का पालन करना होगा।
त्योहारों के नाम पर आम लोगों या व्यापारियों से
जबरन चंदा वसूली करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। एसएसपी ने निर्देश दिया है कि जबरदस्ती चंदा मांगने या डराने-धमकाने पर पीड़ित की शिकायत पर बिना देरी के सीधी प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जाए। पूजा पंडालों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए
सादे लिबास में महिला व पुरुष पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर अफवाह या भड़काऊ पोस्ट फैलाने वालों पर साइबर सेल 24 घंटे नजर रखेगी और अफवाह फैलाने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा।