भागलपुर में शिक्षा विभाग को बड़ा झटका! 53 मजदूरों को मिलेंगे 10.38 लाख रुपये

MyBhagalpur Team19 October 20262 min read0 viewsCity Local
भागलपुर में शिक्षा विभाग को बड़ा झटका! 53 मजदूरों को मिलेंगे 10.38 लाख रुपये

भागलपुर में श्रम विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक बड़ा आदेश दिया है। इसके तहत नाथनगर प्रखंड के 53 मजदूरों को 10,38,300 रुपये बकाया मजदूरी 30 दिन के भीतर देने को कहा गया है।

  • नाथनगर प्रखंड के 53 मजदूरों को मिलेगा बकाया वेतन
  • मजदूरी भुगतान में छह महीने की हुई थी देरी
  • श्रम न्यायालय ने शिक्षा विभाग को ठहराया मुख्य नियोक्ता

मजदूरी भुगतान में देरी का मामला

भागलपुर में उप श्रमायुक्त सह प्राधिकारी कार्यालय ने यह आदेश जारी किया है। सरकारी स्कूलों में सफाई कार्य को लेकर ठेका एजेंसी और शिक्षा विभाग के बीच विवाद के कारण मार्च से अगस्त 2025 तक का भुगतान छह महीने की देरी से हुआ था।

श्रमिकों ने दर्ज कराई थी याचिका

यह मामला कजरेली थाना क्षेत्र के विशनपुर निवासी भोला दास और अन्य प्रभावित मजदूरों द्वारा श्रम न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद शुरू हुआ था। मजदूरों ने बताया कि उन्हें पटना स्थित एजेंसी एम/एस अर्णव सर्विस के माध्यम से काम पर रखा गया था। सुनवाई के दौरान एजेंसी ने बकाया राशि स्वीकार की, लेकिन दावा किया कि शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2025 के बाद उनके बिलों का भुगतान न करने के कारण वे मजदूरों को भुगतान नहीं कर सके।

अदालत का फैसला

रिकॉर्ड से पता चलता है कि एजेंसी नाथनगर और सुल्तानगंज ब्लॉकों के सरकारी स्कूलों में सफाई सेवाओं के लिए जिम्मेदार थी। मार्च 2026 में भुगतान होने के बाद एजेंसी को नाथनगर में अपनी ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया था। दोनों पक्षों के तर्कों और दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने फैसला सुनाया कि भुगतान मजदूरी अधिनियम, 1936 की धारा 3(2) के तहत शिक्षा विभाग मुख्य नियोक्ता के रूप में जिम्मेदारी वहन करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुबंध की शर्तों, काम की गुणवत्ता या बिलिंग को लेकर एजेंसी और विभाग के बीच के विवादों का उपयोग श्रमिकों की अर्जित मजदूरी रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है।

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