भागलपुर नगर निगम ने दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान पूरे इलाके में खुले में मांस और मछली की बिक्री पर सख्त रोक लगा दी है। इस आदेश का मुख्य मकसद शहर में साफ-सफाई रखना और पूजा के समय लोगों तथा आने-जाने वालों के लिए रास्ते को सुगम बनाना है। नगर निगम के शाखा प्रभारी देवेंद्र वर्मा ने इस आदेश की आधिकारिक घोषणा की है। उन्होंने पुष्टि की है कि अब सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को अपना सामान कपड़े या पर्दे से ढककर रखना होगा।
यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि इस तरह का सामान सड़क से दिखाई न दे, जिससे लोगों की सेहत और साफ-सफाई बनी रहे। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों को न मानने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
यह स्थानीय कार्रवाई बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के तहत राज्य स्तर के नियमों के अनुसार है। यह कानून नगर निकायों को शहर में मांस की बिक्री पर नजर रखने की शक्ति देता है, ताकि गंदगी न फैले और साफ-सफाई बनी रहे। निगम के इन नियमों को तोड़ने पर दुकानदारों पर जुर्माना लग सकता है, उनका सामान जब्त किया जा सकता है या फिर उनकी दुकान को बंद भी किया जा सकता है।