बकाये होल्डिंग टैक्स वसूली तेज, जानिए नियम और छूट

भागलपुर नगर निगम ने मंगलवार को बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली में तेजी लाने के लिए निगम सभागार में एक बैठक की। यह बैठक उप नगर आयुक्त आमिर सुहैल और राजेश पासवान की संयुक्त अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी नगर कर संग्रहकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए और जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
- बकाया होल्डिंग टैक्स वसूली को तेज करने के लिए निगम सभागार में बैठक हुई।
- कर छूट और ब्याज दरों के नियमों की पूरी जानकारी दी गई।
- डिफॉल्टर सरकारी विभागों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया।
- फील्ड अभियान के लिए विशेष टीम और ट्रेड लाइसेंस की जांच की व्यवस्था की गई।
टैक्स छूट और ब्याज के नियम
बैठक के दौरान उप नगर आयुक्त आमिर सुहैल ने कर छूट और ब्याज दरों से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि यदि करदाता सितंबर तक अपना टैक्स जमा करते हैं, तो उन्हें जुर्माने से छूट मिलती है। अप्रैल से जून के बीच भुगतान करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। 1 अक्टूबर से डिफॉल्टरों पर प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि वे समय पर भुगतान को बढ़ावा देने और नागरिकों को ब्याज से बचाने के लिए इन नियमों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाएं।
सरकारी विभागों और दुकानों पर सख्ती
नगर निगम ने डिफॉल्टर सरकारी विभागों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। टैक्स भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इन विभागों को नोटिस भेजे जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए एक विशेष 'संग्रह और निगरानी टीम' का गठन किया गया है। अभियान को मजबूत करने के लिए, नगर निगम की प्रवर्तन टीम सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए फील्ड अभियानों के दौरान कर संग्रहकर्ताओं के साथ जाएगी। इसके अलावा, इन वसूली अभियानों के दौरान दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्य जांच की जाएगी।