भागलपुर नगर निगम का बड़ा कदम, सितंबर में टैक्स छूट का सुनहरा मौका

MyBhagalpur Team3 September 20262 min read27 viewsCity Local
भागलपुर नगर निगम का बड़ा कदम, सितंबर में टैक्स छूट का सुनहरा मौका

भागलपुर नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स और अन्य निगम बकायों की वसूली में तेजी लाने के लिए आधिकारिक तौर पर सितंबर 2026 को 'राजस्व वसूली माह' घोषित किया है। इस पहल के तहत जो करदाता सितंबर के अंत तक अपने बकाया का भुगतान करेंगे, उन्हें ब्याज पर पूरी छूट मिलेगी। हालांकि, निगम निकाय ने चेतावनी दी है कि 1 अक्टूबर 2026 से सभी शेष बकाए पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा।

  • सितंबर 2026 को 'राजस्व वसूली माह' घोषित किया गया है।
  • सितंबर के अंत तक बकाया चुकाने पर ब्याज पर पूरी छूट मिलेगी।
  • 1 अक्टूबर 2026 से बचे हुए बकाए पर 1.5% प्रति माह चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा।
  • प्रशासन ने 25 सितंबर तक 100 प्रतिशत वसूली का लक्ष्य रखा है।

ब्याज छूट और चेतावनी

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उप नगर आयुक्त आमिर सुहेल ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच भुगतान करने पर करदाताओं को 5 प्रतिशत की छूट मिलती है, जबकि सितंबर के अंत तक भुगतान करने से नागरिकों को पूरी तरह से जुर्माने से बचने में मदद मिलती है।

वसूली के लिए विशेष टीमें और अभियान

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम ने एक विशेष 'वसूली और निगरानी टीम' बनाई है और जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है। 3 सितंबर 2026 तक निगम ने चालू वित्त वर्ष के लिए होल्डिंग टैक्स के रूप में लगभग 15 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।

बड़े संस्थानों को नोटिस और बकाया राशि

प्रशासन ने 25 सितंबर तक 100 प्रतिशत वसूली हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। बिहार नगर संपत्ति कर नियम, 2013 के अनुसार विभिन्न सरकारी इमारतों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं। वर्तमान में प्रमुख संस्थानों पर भारी बकाया राशि है, जिसमें पूर्व रेलवे का मालवा डिवीजन (3.59 करोड़ रुपये), टी.एन.बी. कॉलेज (1.53 करोड़ रुपये), और जेएलएनएमसीएच सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (43.15 लाख रुपये) शामिल हैं। इसके अलावा, व्यापक राजस्व वसूली अभियान के हिस्से के रूप में ट्रेड लाइसेंस सत्यापन अभियान में तेजी लाने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया है।

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