बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने पुराने और पेंडिंग जुर्माने भरने वाले वाहन मालिकों की मदद के लिए वन-टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम-2026 की घोषणा की है। इन मामलों को कम दरों पर सुलझाने के लिए 12 सितंबर को भागलपुर के सिविल कोर्ट परिसर में एक नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह पहल विशेष रूप से भागलपुर जिले के भीतर पेंडिंग ई-चालान के लिए है।
- भागलपुर जिला परिवहन कार्यालय में वर्तमान में 7,109 ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं।
- 7 सितंबर को जिला परिवहन कार्यालय में एक विशेष काउंटर खुलेगा।
- वाहन मालिक अपने मामलों के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान के विकल्प के साथ तकनीकी सहायता दी जाएगी।
90 दिनों से अधिक समय से पेंडिंग और भुगतान न किए जाने वाले ई-चालान कुछ अपवादों के साथ इस समझौते के पात्र हैं। वाहन मालिकों को निर्धारित जुर्माने की राशि पर 50 प्रतिशत तक की राहत मिल सकती है। योजना के तहत संशोधित जुर्माने इस प्रकार हैं: - आदेश का उल्लंघन: 2,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये - तेज गति से वाहन चलाना: 4,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये - ओवरलोडिंग: 1,000 रुपये पर तय - बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के चलना: 1,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये - ट्रिपल राइडिंग: 1,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये - बिना बीमा वाले वाहन: 2,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये - बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना: 5,000 रुपये से घटाकर 2,500 रुपये - बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन: 2,000 रुपये पर तय
भागलपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) विजयनगर ने बताया कि 7 सितंबर को खुलने वाले समर्पित काउंटर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को कोई परेशानी न हो, जिससे वे 12 सितंबर के नेशनल लोक अदालत से पहले आवेदन जमा कर सकें। यह नेशनल लोक अदालत जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की संयुक्त देखरेख में आयोजित की जा रही है।