बड़ी कार्रवाई! पीएम आवास योजना के 96 डिफॉल्टरों पर कानूनी एक्शन की चेतावनी

भागलपुर नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के उन लाभुकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं जिन्होंने सरकारी राशि की पहली किस्त मिलने के बाद भी मकान का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। पीएम हाउसिंग शाखा के प्रभारी मनोज चौधरी ने पुष्टि की है कि सभी डिफॉल्ters को औपचारिक नोटिस जारी किए जा रहे हैं और निर्देशों का पालन न करने पर कानूनी परिणामों की चेतावनी दी गई है।
- भागलपुर नगर निगम ने 96 पीएम आवास योजना के डिफॉल्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
- पहली किस्त लेने के बावजूद मकान निर्माण शुरू नहीं करने वालों को नोटिस भेजा जा रहा है।
- डिफॉल्टरों को 20 सितंबर तक निर्माण शुरू करने या पूरी राशि वापस करने की अंतिम समय सीमा दी गई है।
भौतिक निरीक्षण में हुआ खुलासा
विभिन्न वार्डों में निर्माण स्थलों के भौतिक निरीक्षण के बाद, नगर निगम के अधिकारियों ने पाया कि 200 स्वीकृत व्यक्तियों में से कई लाभुकों ने पहली किस्त मिलने के बावजूद निर्माण शुरू नहीं किया था। नगर निगम द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में ऐसे 96 डिफॉल्टरों की पहचान की गई है जिन पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग या गबन का संदेह है।
नोटिस और अंतिम समय सीमा
इन 96 डिफॉल्टरों की एक आधिकारिक अंतिम सूची तैयार कर ली गई है और तत्काल प्रभाव से नोटिस भेजे जा रहे हैं। इन लाभुकों को 20 सितंबर तक निर्माण कार्य शुरू करने की समय सीमा दी गई है। यदि वे इस तारीख तक निर्माण शुरू करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें नगर निगम को पूरी किस्त की राशि वापस करनी होगी।
एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी
निर्माण शुरू करने या फंड वापस करने में विफलता के परिणामस्वरूप सरकारी पैसे के गबन के लिए व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जाएगी। प्रवर्तन प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि उन्हें 96 डिफॉल्टरों की सूची मिल गई है और वे उनमें से 60 से अधिक को पहले ही नोटिस दे चुके हैं।