भागलपुर में अवैध खनन और ओवरलोड गाड़ियों को पास कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत सात गिरफ्तार

Pooja Kanjani4 April 20262 min read69 viewsCity Local
भागलपुर में अवैध खनन और ओवरलोड गाड़ियों को पास कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत सात गिरफ्तार

भागलपुर पुलिस ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 अप्रैल 2026 की रात को पीरपैंती थाना क्षेत्र के हीरानंद मोड़ के पास छापेमारी कर पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह अवैध रूप से बालू और पत्थर ले जा रहे ट्रकों को पुलिस की पकड़ से बचाने के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया कराता था। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे गोरखधंधे की जानकारी साझा की है।

कैसे काम करता था यह गिरोह और व्हाट्सएप ग्रुप का नेटवर्क

जांच में पता चला है कि यह गिरोह एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संचालित होता था जिसमें लगभग 60 सदस्य जुड़े हुए थे। गिरोह के सदस्य सड़क पर पुलिस की हर गतिविधि और लोकेशन की जानकारी ग्रुप में साझा करते थे। इससे अवैध बालू लदे और ओवरलोड ट्रक पुलिस को चकमा देकर सुरक्षित निकल जाते थे। इस काम के बदले यह गिरोह वाहन मालिकों से मासिक या दैनिक आधार पर मोटी रकम वसूलता था। पुलिस अब उस ग्रुप के सभी 60 सदस्यों की कुंडली खंगाल रही है।

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गिरफ्तार आरोपी और बरामद सामान की सूची

पुलिस ने छापेमारी के दौरान गिरोह के मास्टरमाइंड अभिषेक कुमार उर्फ चंदन कुमार यादव को गिरफ्तार किया है जिसका पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में शुभम कुमार, बजरंगी भगत, नीतीश कुमार, धर्मदेव पंडित, नंदजी यादव और अहमद रजा शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में सामान भी जब्त किया है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है:

बरामद सामान विवरण
नकद राशि 1,30,500 रुपये
वाहन एक कार और एक स्कॉर्पियो
मोबाइल फोन सात मोबाइल फोन

अवैध खनन को लेकर बिहार सरकार के कड़े नियम

बिहार सरकार ने अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत पकड़े जाने वाले वाहनों पर भारी जुर्माने की व्यवस्था है। इसके साथ ही आम जनता को भी इस मुहिम से जोड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई है। सरकार का उद्देश्य खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाना और राजस्व की चोरी रोकना है।

  • पहली बार पकड़े जाने पर वाहन मालिक को 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
  • दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
  • सूचना देने वालों को ट्रक पर 10,000 रुपये और ट्रैक्टर पर 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।
  • बाहर से आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए ट्रांजिट पास लेना अब अनिवार्य है।
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