भागलपुर में आने वाले त्योहारों को देखते हुए मैल पुलिस अधिकारियों ने पुलिस चौकी पर स्थानीय दुकानदारों के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक की। यह बैठक 18 और 19 सितंबर 2026 को हुई थी। इसके बाद मैल के थाना प्रभारी (SHO) विकासनाथ ने व्यापारियों के अनुरोध को मानते हुए दुकानों के खुलने का समय रात 10:00 बजे से बढ़ाकर 11:30 बजे तक करने पर सहमति जताई।
थाना प्रभारी विकासनाथ ने चेतावनी दी कि रात में देर तक दुकानें खुली रहने से असामाजिक तत्व आकर्षित हो सकते हैं और आपराधिक घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए, पुलिस ने निर्देश दिया है कि सभी दुकानदार अपनी दुकानें रात ठीक 11:30 बजे तक हर हाल में बंद कर दें। इसके अलावा, एसएचओ ने इस बात पर जोर दिया कि दुकानदारों के लिए अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य है।
इन आदेशों का पालन न करने पर दुकान मालिकों के खिलाफ औपचारिक पुलिस कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश क्षेत्र की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिया गया है। इससे पहले 12 फरवरी 2026 को भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत दुकानों, स्कूलों और अस्पतालों में सीसीटीवी सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया था।
इन कैमरों में कम से कम 30 दिनों का वीडियो बैकअप होना जरूरी है और इन्हें इस तरह लगाया जाना चाहिए जिससे सड़क की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।