ध्वनि प्रदूषण नियमों का करें पालन, भागलपुर पुलिस ने जारी किए जरूरी निर्देश

MyBhagalpur Team21 August 20262 min read54 viewsCity Local
ध्वनि प्रदूषण नियमों का करें पालन, भागलपुर पुलिस ने जारी किए जरूरी निर्देश

भागलपुर में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पुलिस ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने यह अपील की है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का करें अनुपालन और प्रशासन का सहयोग करें।

  • पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर भागलपुर पुलिस की अपील
  • विवाह और सार्वजनिक कार्यक्रमों में नियमों का पालन जरूरी
  • रात 9:55 से सुबह 6:00 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर पर रोक
  • वाहन चालकों के लिए प्रेशर हॉर्न का प्रयोग प्रतिबंधित

समय और आवाज की सीमा तय

भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आम नागरिकों से अपील है कि वे विवाह समारोह, सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे एवं म्यूजिक सिस्टम का उपयोग निर्धारित मानकों एवं समय-सीमा के अनुरूप ही करें। भागलपुर पुलिस द्वारा न्यायालय के निर्देशों एवं प्रचलित विधिक प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। रात्रि में निर्धारित समय-9:55 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करें। विवाह समारोहों, पार्टियों एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में डीजे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं म्यूजिक सिस्टम का उपयोग निर्धारित समय-सीमा के बाद नहीं किया जाए। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित सीमा 70-45 डेसीबल में रखें। दिन के समय भी लाउडस्पीकर, डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज निर्धारित डेसिबल सीमा के भीतर रखना अनिवार्य है।

संचालकों और संस्थानों के लिए निर्देश

मैरिज हॉल एवं डीजे संचालक नियमों का पालन करें। मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं डीजे संचालकों को संबंधित प्रशासनिक निर्देशों के अनुरूप आवश्यक पंजीकरण एवं अभिलेख संधारण सुनिश्चित करना अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास ध्वनि प्रदूषण से बचें। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य निर्धारित जगहों के आसपास हॉर्न, डीजे एवं लाउडस्पीकर का अनावश्यक अथवा तेज आवाज में प्रयोग नहीं किया जाए।

वाहन चालकों पर होगी कार्रवाई

प्रेशर हॉर्न का प्रयोग प्रतिबंधित है। वाहनों में निर्धारित मानकों के विपरीत प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने तथा अनावश्यक रूप से तेज हॉर्न बजाने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा-190 (2) के तहत एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नियम तोड़ने पर होगी विधिसम्मत कार्रवाई

नियमों का उल्लंघन करने पर विधिसम्मत कार्रवाई। निर्धारित समय, ध्वनि सीमा एवं अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों, डीजे संचालकों, वाहन चालकों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि विवाह एवं अन्य समारोहों में उत्सव मनाते समय ध्वनि प्रदूषण के कारण बुजुर्गों, बच्चों, मरीजों, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को होने वाली असुविधा का विशेष ध्यान रखें। ध्वनि प्रदूषण केवल असुविधा का विषय नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य एवं शांतिपूर्ण सामाजिक वातावरण से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अतः सभी नागरिक प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करें तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नियमों का स्वेच्छा से पालन सुनिश्चित करें।

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