बड़ी राहत: स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को किस्तों में बिल चुकाने का मौका

भागलपुर के बिजली स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब उपभोक्ता अपने पुराने बकाया बिजली बिल का भुगतान किस्तों में कर सकेंगे। पहले प्रीपेड रीचार्ज से सीधे पैसे काट लिए जाते थे, अब इस पुरानी व्यवस्था को बदल दिया गया है।
नाथनगर के सहायक अभियंता स्वर्णम कुमार ने इस अपडेट की पुष्टि की है। यह बदलाव बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (BERC) द्वारा मंजूर किए गए एक नए और आसान स्लैब-आधारित रिकवरी ढांचे के तहत किया गया है।
- स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिल किस्तों में चुकाने की मिली छूट।
- प्रीपेड रीचार्ज से सीधे पैसे कटने वाली पुरानी व्यवस्था हुई खत्म।
- बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने दी नए नियमों को मंजूरी।
- नाथनगर के सहायक अभियंता स्वर्णम कुमार ने की नए अपडेट की पुष्टि।
अध्यक्ष और सदस्यों ने दिए निर्देश
बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, कानूनी सदस्य पी.एस. यादव और तकनीकी सदस्य मनोज कुमार की अध्यक्षता में यह निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (SBPDCL) और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (NBPDCL) दोनों को इस नई भुगतान व्यवस्था को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है।कार्यपालक अभियंता आनंद कुमार ने बताया कि इस नीति को अगस्त 2026 के अंत में आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत पहुंचाना है।
बकाया राशि के अनुसार किस्तों का समय
नए किस्त नियमों के तहत, भुगतान की अवधि कुल बकाया राशि के आधार पर तय की जाएगी:- ₹10,000 तक का बकाया: उपभोक्ताओं को अपना बकाया चुकाने के लिए 12 महीने का समय मिलेगा।
- ₹10,000 से ₹15,000 तक का बकाया: ऐसे उपभोक्ता 18 महीने के रीपेमेंट विंडो के लिए पात्र होंगे।
- ₹15,000 से अधिक का बकाया: जिन व्यक्तियों का बकाया ₹15,000 से ज्यादा है, उन्हें भुगतान पूरा करने के लिए 24 महीने दिए जाएंगे।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने बिजली प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि वे इन विकल्पों को अपने मौजूदा बिलिंग और स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम में शामिल करें। अब उपभोक्ताओं को उनके बाकी बकाए और उनके लिए तय किस्त शेड्यूल के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी।