सावधान! भागलपुर में अवैध मेटल बंपर और क्रैश गार्ड पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

MyBhagalpur Team23 October 20261 min read0 viewsCity Local
सावधान! भागलपुर में अवैध मेटल बंपर और क्रैश गार्ड पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

भागलपुर परिवहन विभाग ने 23 अक्टूबर 2026 से गाड़ियों में लगे अवैध लोहे के बंपर या बिना अनुमति वाले क्रैश गार्ड के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। परिवहन मुख्यालय के आदेश के बाद अधिकारी पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगा रहे हैं और गाड़ियों से इन सामानों को तुरंत हटाने का निर्देश दे रहे हैं। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एस.एन. मिश्रा ने पुष्टि की है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 190 और 191 के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बुल बार और एसेसरी बंपर पर 2017 में लगाए गए प्रतिबंध के तहत कार और एसयूवी समेत सभी यात्री वाहनों पर लागू होता है।

कार्रवाई और सुरक्षा के कारण

अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से गाड़ी के क्रंपल जोन और एयरबैग सिस्टम खराब हो जाते हैं जिससे सुरक्षा का बड़ा खतरा पैदा होता है। आधुनिक गाड़ियों के सेंसर को एयरबैग खोलने के लिए खास कंपन की जरूरत होती है और भारी मेटल बंपर सेंसर को टक्कर का सही पता लगाने से रोकते हैं जिससे एयरबैग नहीं खुल पाते हैं। इसके अलावा ये बंपर कार के फ्रेम की ऊर्जा सोखने की क्षमता में रुकावट डालते हैं।

विशेष जांच अभियान

जिला परिवहन अधिकारी और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एस.एन. मिश्रा के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस के साथ एक संयुक्त टीम नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए भागलपुर के मुख्य चौराहों और हाईवे पर रोज जांच कर रही है।

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