शाहकुंड में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, दो लोगों पर एक लाख बयासी हजार रुपये का जुर्माना

भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के दीनदयालपूर और पचरुखी इलाकों में 25 सितंबर 2026 को बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की गई। इस दौरान अधिकारियों ने अवैध बिजली का उपयोग पकड़ा, जिससे दो व्यक्तियों पर कुल मिलाकर लगभग 1.82 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। कनीय अभियंता आशीष कुमार ने शाहकुंड थाने में इस घटना की आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कराई। यह कार्रवाई बिहार भर में बिजली चोरी को रोकने के लिए चल रहे प्रवर्तन प्रयासों के अनुरूप है, जिसमें मीटर से पहले तारों को अनधिकृत रूप से काटना शामिल है। जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत हालिया विधायी अपडेट ने राज्य के बिजली नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। संशोधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 140 के तहत, बिजली की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने या आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को विशिष्ट अपराधों के लिए एक लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ता है, और कुछ मामलों में कुल जुर्माना दस लाख रुपये तक पहुँच सकता है, जिसने पिछले शासनादेशों की जगह ली है जो कारावास पर अधिक निर्भर थे। ये उपाय बिजली चोरी के खिलाफ प्रवर्तन में व्यापक, देशव्यापी वृद्धि को दर्शाते हैं, जो अन्य क्षेत्रों में हाल ही में की गई कार्रवाइयों के समान है, जैसे कि 24 सितंबर 2026 को सहारनपुर में 35 उपभोक्ताओं के खिलाफ मामलों का पंजीकरण।