हाईकोर्ट में नियोजित शिक्षकों के मामले की सुनवाई, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का विरोध

Pooja Kanjani13 March 20241 min read8 viewsCity Local
हाईकोर्ट में नियोजित शिक्षकों के मामले की सुनवाई, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का विरोध

Patna High Court, Employed Teachers Hearing, Kshamta Pariksha : पटना हाईकोर्ट में बुधवार को नियोजित शिक्षकों के मामले की सुनवाई होनी है, जहां नियोजित शिक्षकों ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का विरोध किया है। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठने वाले शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी।

याचिका दायर:

नियोजित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने ऑफलाइन मोड में सक्षमता परीक्षा के साथ-साथ स्थानांतरण की मांग की है। याचिका में उन्हें कई अन्य अधिकारों की मांग भी की गई है।

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केस की सुनवाई:

केस का सीरियल नंबर 1942/2024 में पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता प्रमोद कुमार यादव वर्सेज बिहार सरकार की केस की सुनवाई होनी है। इस मुद्दे पर दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे।

मांगें:

शिक्षकों की मांग में शामिल है कि उन्हें सेवा निरंतरता के साथ प्रोन्नति का लाभ मिले, विशिष्ट शिक्षक परीक्षा स्वैच्छिक हो, और विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली एग्जाम ऑफलाइन हो।

इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उम्मीद है कि समाधान निकलेगा और शिक्षकों के हित में फैसला होगा।

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