खुशखबरी: नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते से करें पुराने मामलों का निपटारा

MyBhagalpur Team31 August 20261 min read28 viewsCity Local
खुशखबरी: नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते से करें पुराने मामलों का निपटारा

झाझा के स्थानीय अधिकारियों ने नेशनल लोक अदालत को नागरिकों के लिए लंबे मुकदमों की उलझन से दूर आपसी समझौते से विवाद सुलझाने का सबसे अच्छा मौका बताया है।

  • पारिवारिक विवाद, संपत्ति के झगड़े और ट्रैफिक चालान के मामलों का समाधान
  • वादकारियों का समय और पैसा बचाने तथा आपसी रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास
  • कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के तहत स्थापना

फैसला और आगामी तारीखें

यह एक ऐसा मंच है जहां दिए गए फैसले अंतिम सिविल कोर्ट की डिक्री माने जाते हैं और इसके खिलाफ आगे कोई अपील नहीं होती है। अगली राष्ट्रव्यापी बैठक 12 सितंबर 2026 को तय है, जिसके बाद साल की आखिरी बैठक 12 दिसंबर 2026 को होगी। यह सत्र आपसी सहमति से मामलों को खत्म करने में मदद करता है।

हालिया कार्रवाई के आंकड़े

14 मार्च 2026 को भागलपुर में हुई हालिया बैठकों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट डॉ. नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सहित अधिकारियों ने 21 बेंचों की देखरेख की। इन बेंचों को 5,500 से अधिक मुकदमों के बाद के और 18,000 मुकदमों से पहले के मामलों को सुलझाने का जिम्मा सौंपा गया था। ऐसे आयोजनों में बैंक रिकवरी और श्रम विवाद से लेकर पारिवारिक मामलों तक बातचीत के लिए उपयुक्त मामलों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सहयोग शामिल होता है।

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