किशनगंज कोर्ट का बड़ा फैसला: रूममेट की हत्या करने वाले चंदन मल्लिक को उम्रकैद
किशनगंज कोर्ट ने रूममेट की हत्या के मामले में चंदन मल्लिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें।

किशनगंज की जिला एवं सत्र अदालत ने एक सनसनीखेज हत्या के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने आरोपी चंदन मल्लिक को दोषी पाते हुए उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2024 का है, जिसमें आरोपी ने अपने ही रूममेट की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
घटना की शुरुआत 7 फरवरी 2024 को हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी चंदन मल्लिक और मृतक राजकुमार, जो पेशे से क्लीनर थे, किशनगंज शहर के मिलनपल्ली इलाके में शिवनाथ मल्लिक के मकान में किराए के कमरे लेकर रहते थे। शाम करीब 7 बजे दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद चंदन ने राजकुमार पर जानलेवा हमला कर दिया।
गवाहों की गवाही और सबूतों ने दिलाई सजा
इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब वहां रहने वाली एक अन्य किराएदार वीणा ने चंदन को राजकुमार के साथ मारपीट करते देखा और शोर मचाया। शोर सुनकर जब विकास कुमार मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि चंदन वहां से भाग रहा है। कमरे के अंदर का नजारा बेहद दर्दनाक था; राजकुमार के चेहरे पर लोहे की रॉड (crowbar) से हमला किया गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
अदालती कार्यवाही के दौरान सरकारी वकील प्रणव कुमार ने अभियोजन पक्ष की मजबूती से पैरवी की और कोर्ट में 10 गवाहों के बयान पेश किए। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नम्रता तिवारी ने चंदन मल्लिक को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।
कोर्ट ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि वह यह जुर्माना भरने में असमर्थ रहता है, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।