कानूनी शिविर में बच्चों ने ली बाल विवाह के खिलाफ शपथ

भागलपुर में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की जागृति योजना के तहत शुक्रवार को पीरपैंती के लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। इस शिविर का आयोजन कहलगांव अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में अवर न्यायाधीश सह अध्यक्ष अखिलेश कुमार और मुंसिफ सह सचिव विकास गौरव के दिशा-निर्देशन में हुआ।
शिविर की मुख्य बातें:
- स्कूली छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की जानकारी दी गई।
- बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया।
- बाल विवाह की सूचना देने के लिए 24 घंटे उपलब्ध चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी दी गई।
- सभी ने बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया।
बाल विवाह के खिलाफ कानूनी जानकारी
शिविर में पैनल अधिवक्ताओं ने स्कूली छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और उनके मौलिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है।
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की जानकारी
अधिकारियों ने बताया कि यदि कहीं भी बाल विवाह की भनक लगे, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 (टोल-फ्री) पर सूचना दें, जहां 24 घंटे आपातकालीन सहायता उपलब्ध रहती है।
बाल विवाह मुक्त भारत का संकल्प
इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और प्राधिकार के मनीष पांडेय सहित बड़ी संख्या में बच्चों ने बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया।