भागलपुर-बांका रेल खंड पर बड़ी कार्रवाई: 242 यात्री बिना टिकट पकड़े गए

भागलपुर और बांका रेल खंड पर बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है। इस जांच अभियान में 242 यात्री बिना टिकट पकड़े गए जिनसे कुल 2,11,380 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
इस अभियान की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- रविवार, 6 सितंबर 2026 को मालदा रेलवे डिवीजन द्वारा भागलपुर-बरहाट-बांका रेल खंड पर चेकिंग की गई।
- कार्रवाई के दौरान 242 यात्री बिना वैध टिकट के पकड़े गए।
- दोषियों से कुल 2,11,380 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
अधिकारियों के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
मालदा डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर कार्तिक सिंह के निर्देशन और असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर रवि कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इसमें कमर्शियल इंस्पेक्टर, टिकट चेकिंग स्टाफ (TTE) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान शामिल थे।इन ट्रेनों की हुई जांच
इस संयुक्त अभियान के दौरान कई मुख्य ट्रेनों की जांच की गई, जिनमें 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, 13016 जमालपुर-हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस, 13241 बांका-राजेंद्र नगर टर्मिनल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें जैसे 73449 बांका-भागलपुर डेमू और 73402 भागलपुर-गोड्डा डेमू शामिल थीं।रेलवे का बयान और नए नियम
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कड़े अभियान राजस्व के नुकसान को रोकने और बिना टिकट यात्रा करने से रोकने के लिए चलाए जा रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल वैध टिकट के साथ यात्रा करें और रेलवे के नियमों का पालन करें।1 जुलाई 2026 से संशोधित वर्तमान नियमों के तहत, बिना वैध टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है, साथ ही वास्तविक किराया भी वसूला जाता है। इसके अलावा, रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत धोखाधड़ी के इरादे से यात्रा करने पर छह महीने तक की जेल, 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।