नौगछिया कोर्ट ने तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-आई ने मरवा निवासी अनिल शाह को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 18,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक शंभू नाथ सिंह ने पैरवी की थी।
यह घटना 17 अगस्त 2020 की है, जब पीड़ित दिनेश सिंह राजस्थान से बीमारी का इलाज कराकर बिहपुर रेलवे स्टेशन लौटे थे। स्टेशन पर उन्हें शशि शेखर सिंह मिले जो उन्हें गाड़ी से मरवा निवासी अनिल शाह उर्फ अनिल बाबा के घर ले गए।
अनिल शाह ने पीड़ित पर तांत्रिक अनुष्ठान किया जिसके दौरान दिनेश सिंह के साथ मारपीट की गई। उनके नाक में जबरन पानी डाला गया और कपड़े से नाक बांध दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई।
इस घटना के बाद मरवा निवासी बबलू सिंह ने बिहपुर पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की गई।