रसलपुर में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, नौ लोगों पर मामला दर्ज

भागलपुर के रसलपुर थाना क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस खबर से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- विभाग की टीम ने लगातार दो दिनों तक छापेमारी की।
- छापेमारी के दौरान नौ लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया।
- विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ रसलपुर थाने में आवेदन दिया है।
- कुल 9 लाख 20 हजार 57 रुपये की राजस्व क्षति का आकलन हुआ है।
दो दिनों तक चली छापेमारी
भागलपुर जिले के रसलपुर थाना क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग की टीम ने लगातार दो दिनों तक छापेमारी कर नौ लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा। विभाग ने सभी के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए रसलपुर थाने में आवेदन दिया है। छापेमारी में विभाग को कुल 9 लाख 20 हजार 57 रुपये की राजस्व क्षति का आकलन हुआ है।
एकचारी और चन्नो पंचायत में कार्रवाई
28 अगस्त को एकचारी के पूरब टोला में हुई कार्रवाई में होरिल साह के परिसर में अवैध कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ी गई। विभाग ने उनके ऊपर 3 लाख 40 हजार 627 रुपये की क्षति निर्धारित की। इसी तरह शिवनंदन साह पर 2 लाख 74 हजार 480 रुपये तथा राजीव कुमार साह पर 63 हजार 498 रुपये की राजस्व क्षति का आकलन किया गया। वहीं, उमाशंकर पंडित के औद्योगिक परिसर में मीटर को बायपास कर तीन एचपी की मोटर चलाते पाए जाने पर 2 लाख 31 हजार 752 रुपये की क्षति निर्धारित की गई। इसके बाद 29 अगस्त को चन्नो पंचायत के वार्ड नंबर सात में विभाग की टीम ने कार्रवाई की। यहां राजीव यादव, सुनील यादव, अंशो यादव, रूजो यादव और छटटू यादव के खिलाफ 10-10 हजार रुपये की राजस्व क्षति का आकलन किया गया। इन उपभोक्ताओं पर पहले से बिजली बिल का बकाया भी था। विभाग के अनुसार कनेक्शन काटे जाने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान किए बिना बिजली का उपयोग किया जा रहा था।
विभाग का बयान और आगे की कार्रवाई
कनीय विद्युत अभियंता आनंद कुमार ने बताया कि बिजली चोरी के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी है। जांच के दौरान अवैध कनेक्शन एवं मीटर को बायपास कर बिजली का उपयोग करने के मामले सामने आए हैं। बिजली चोरी में प्रयुक्त तार के कुछ हिस्से को काटकर जब्त कर लिया गया है। सभी मामलों में जांच प्रतिवेदन एवं जब्ती सूची के साथ थाने में आवेदन दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नौ मामलों में कुल निर्धारित क्षति 9 लाख 20 हजार 57 रुपये है। इसके अलावा 29 अगस्त को पकड़े गए पांच उपभोक्ताओं पर पूर्व से कुल 1 लाख 43 हजार 883 रुपये का बिजली बिल बकाया बताया गया है। कम्पाउंडिंग की राशि इसमें शामिल नहीं है।