भागलपुर कोर्ट ने बिजली विभाग के छह कर्मचारियों को जमानत दे दी है। इस मामले में एक सहायक अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता भी शामिल हैं। सभी को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
पंचवटी के रहने वाले बबलू यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी अधिकारियों में सहायक अभियंता बिपिन कुमार विजेता, राहुल कुमार, अनिल कुमार, बिजेंद्र प्रसाद, बबलू कुमार और अमित कुमार शामिल हैं। शिकायतकर्ता का उपभोक्ता नंबर 401297371 है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उसपर बिजली चोरी का झूठा आरोप लगाया था। इसके बाद सदर थाना मामला संख्या 594/19 दर्ज किया गया था। यादव ने दावा किया कि अधिकारियों ने 50,000 रुपये की घूस मांगने के लिए दस्तावेज में हेराफेरी की और फर्जी बिल बनाया।
शिकायत के अनुसार जब यादव ने रिश्वत देने से मना कर दिया, तो अधिकारियों ने उसकी बिजली काट दी।
इससे उसकी ईंट भट्ठा बंद हो गई और उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। यादव ने इसके बाद आरोपियों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास आवेदन दिया। जांच के बाद पुलिस ने मामला संख्या 594/19 के आरोपों को झूठा पाया और फाइनल रिपोर्ट जमा कर दी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
अदालत द्वारा आरोपी अधिकारियों को नोटिस भेजने के बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी।
अदालत ने सभी छह बिजली विभाग के कर्मचारियों को जमानत दे दी। अदालत ने इसके पीछे उनका लोक सेवक होना और कोई पिछला आपराधिक इतिहास न होना मुख्य वजह बताया।