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बिहार में सार्वजनिक परिवहन के लिए कड़े सुरक्षा नियम, 31 दिसंबर तक पैनिक बटन और VLTD अनिवार्य

Lov Singh24 December 20252 min read0 views
बिहार में सार्वजनिक परिवहन के लिए कड़े सुरक्षा नियम, 31 दिसंबर तक पैनिक बटन और VLTD अनिवार्य


What’s inside:

बिहार में सार्वजनिक परिवहन के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसके तहत सभी वाहनों में पैनिक बटन और ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा।




बिहार में सार्वजनिक परिवहन के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं। राज्य सरकार ने बस, ऑटो और टैक्सी मालिकों को 31 दिसंबर तक पैनिक बटन और वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण (VLTD) लगाने की चेतावनी दी है।


परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को कहा कि अगर किसी वाहन में ये उपकरण नहीं होंगे, तो उन्हें 1 जनवरी से बिहार की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा, नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिए जाएंगे।


यात्री और आम लोग इन नियमों का सख्ती से पालन होने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर वाहन मालिक 31 दिसंबर तक आवश्यक उपकरण नहीं लगाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बदलाव यात्रियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।


वर्तमान में, बिहार में 1,24,962 सार्वजनिक सेवा वाहन हैं, जिनमें से केवल 46% में ही कार्यशील ट्रैकिंग डिवाइस हैं। मंत्री ने बताया कि पिछले पांच महीनों में तेज़ रफ्तार के लिए 27 लाख रुपये से अधिक के जुर्माने लगाए गए हैं।


मंत्री ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने वाले वाहन मालिकों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पैनिक बटन को महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि बिना VLTD के किसी भी वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।





Summary:

  • बिहार में सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए नए सुरक्षा नियम लागू हुए।

  • 31 दिसंबर तक पैनिक बटन और ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है।

  • 1 जनवरी से नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी।

  • 46% वाहनों में ही कार्यशील ट्रैकिंग डिवाइस हैं।

  • महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन बेहद जरूरी हैं।



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