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बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: 10 लाख रुपये के लिए आवेदन खुला, जानें डिटेल्स, 50 प्रतिशत मिलेगा सब्सिडी

Hariom Mishra1 July 20241 min read0 views

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: बिहार सरकार देगी 10 लाख रुपये, आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू

बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए एक सुनहरा अवसर दिया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के तहत, राज्य सरकार 10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रही है। इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया सोमवार, एक जुलाई से शुरू होगी। आवेदन उद्योग विभाग की वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं, और पोर्टल सुबह 11 बजे खुलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की तिथि 31 जुलाई के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने आवेदकों से कहा है कि आवेदन ध्यानपूर्वक भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की पठनीय प्रतियां अपलोड करें, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

इस बार योजना के तहत कुल पांच वर्गों में लाभुकों का चयन किया जाएगा: अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना, अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इस बार करीब 9200 लाभुकों का चयन होगा, जिसमें से 1200 अल्पसंख्यक योजना के तहत और 8000 अन्य चार वर्गों में चयनित होंगे।

योजना के तहत 10 लाख रुपये की राशि मिलती है, जिसमें 50% अनुदान और 50% ब्याजरहित ऋण होता है। आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और उसकी आयु 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। इस राशि का उपयोग किसी उद्यम को शुरू करने के लिए किया जा सकता है, और इसे आसान किस्तों में वापस करना होगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर नमूना, बैंक स्टेटमेंट और कैंसिल चेक शामिल हैं।

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