भागलपूर DM ने जारी किया स्कूल का नया टाइमिंग, 4 मई तक रहेगा लागू

तेज धूप, गर्मी व लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों का समय कम कर दिया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में दिन के 10.30 बजे तक ही शैक्षणिक कार्य हो सकेंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में अधिक तापमान रहने और विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के सभी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाडी केन्द्रों सहित) में पूर्वाह्न् 10.30 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें। यह आदेश 27 अप्रैल से चार मई तक लागू रहेगा। 11.30 बजे और इसके बाद हो छुट्टी की वजह से बच्चे दोपहर एक बजे तक घर पहुंच रहे थे।