अरेबिया उत्पाद अदालत की न्यायाधीश शेफाली नारायण ने शराब तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी पाए गए 30 वर्षीय सूरज मेहता को सजा मिली है जो नरपतगंज थाना क्षेत्र के सरवरिया धट्टा टोला का रहने वाला है। अदालत ने पांच साल की जेल के अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला केस नंबर नरपतगंज बाथनाहा 411/22 और स्पेशल एक्साइज 65/2023 में सुनाया गया है।
विशेष उत्पाद लोक अभियोजक संजय मिश्रा और अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार तथा शशि कुमार वर्मा के अनुसार यह गिरफ्तारी एक गुप्त सूचना के आधार पर हुई थी। पुलिस अवर निरीक्षक और बाथनाहा ओपी थानाध्यक्ष नंद किशोर नंदन तथा उनकी टीम चकोड़वा नीम गच्छी के पास गैस गोदाम के नजदीक वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान उन्होंने एक मोटरसाइकिल को रोका और तीन प्लास्टिक के थैलों में रखी 75 लीटर अवैध शराब बरामद की। कुल 250 बोतलें थीं और हर बोतल में 300 एमएल शराब थी। सूरज मेहता ने अधिकारियों को बताया कि लाल रंग की मोटरसाइकिल योगानंद पंडित की है।
जब्ती के बाद थानाध्यक्ष नंद किशोर नंदन ने 14 सितंबर 2022 को नरपतगंज बाथनाहा थाने में केस नंबर 411/22 दर्ज किया था। अदालत ने सभी अभियोजन गवाहों द्वारा घटना के विवरण का समर्थन करने के बाद आरोपी को दोषी पाया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद तनवीर अरशद ने सजा की मात्रा पर बहस के दौरान नरमी बरतने की अपील की थी।