भागलपुर कोर्ट का बड़ा फैसला: दहेज प्रताड़ना केस में दोषी को दो साल की सजा!

MyBhagalpur Team8 October 20261 min read0 viewsBihar
भागलपुर कोर्ट का बड़ा फैसला: दहेज प्रताड़ना केस में दोषी को दो साल की सजा!

भागलपुर की अदालत ने साल 2006 के एक पुराने दहेज प्रताड़ना मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मोहम्मद शेरू उर्फ शरवत को दो साल की सजा सुनाई है। इस मामले से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:- यह मामला साल 2006 में जगदीशपुर में दर्ज किया गया था।- दोषी मोहम्मद शेरू हबीबपुर थाना क्षेत्र के चमेली चक का रहने वाला है।- अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।- जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।- यह फैसला बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया और इसकी जानकारी गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को सामने आई।

भागलपुर में दहेज से जुड़े अन्य कानूनी मामले

क्षेत्र में दहेज से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई जारी है। भागलपुर में 8 अक्टूबर 2026 को एक अन्य घटनाक्रम में, अपर जिला जज (ADJ-16) की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में संजीव तिवारी को दोषी करार दिया। इस मामले में मृतका जाह्नवी कुमारी बेगूसराय की रहने वाली थीं और उनकी शादी सुल्तानगंज निवासी आरोपी से हुई थी। तिवारी मामले में सजा 9 अक्टूबर 2026 को सुनाई जानी है।

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