भागलपुर में त्योहारों से पहले अवैध शराब पर होगी सख्त कार्रवाई

भागलपुर जिला मजिस्ट्रेट ने उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त को अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन और सेवन पर जोरदार छापेमारी करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश 5 अप्रैल 2016 से बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के राज्य के बड़े संकल्प का हिस्सा है। प्रशासन ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से नवंबर के अंतिम सप्ताह तक यानी दशहरा, दिवाली और छठ के त्योहारों के समय को बहुत संवेदनशील माना है, क्योंकि इस दौरान अवैध कारोबार और पीने का खतरा बढ़ जाता है जिससे कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। स्वस्थ युवा, स्वस्थ भागलपुर अभियान और दुर्गा पूजा के दौरान कड़ी चौकसी के तहत स्थानीय प्रशासन ने पहले ही अभियान तेज कर दिए हैं। 15 अक्टूबर 2026 को बाईपास पुलिस स्टेशन के तहत पिस्ता पासी टोला इलाके में एक छापेमारी के दौरान लगभग 500 लीटर अर्ध-प्रसंस्कृत अवैध देसी शराब जब्त कर नष्ट कर दी गई। राज्य स्तर पर, उत्पाद, मद्य निषेध और पंजीकरण मंत्री मदन साहनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बड़े शराब माफिया और जमानत पर बाहर चल रहे आदतन अपराधियों पर विशेष ध्यान दें और डिजिटल लॉक सिस्टम को मजबूत करें। इसके अलावा, अधिकारियों ने शराब तस्करी की सूचना जनता द्वारा देने के लिए टोल-फ्री नंबर 15545 और 18003456268 सार्वजनिक किए हैं। राज्य में अन्य जगहों पर भी ऐसी ही कार्रवाई की सूचना मिली है, जिसमें 15 अक्टूबर 2026 को नवादा के रजौली चेक पोस्ट पर 98.64 लीटर और 169.8 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। इसके अलावा, पड़ोसी जिले कटिहार में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 97.890 लीटर विदेशी शराब बरामद की और नालंदा के एक तस्कर गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया। ये प्रयास ऐसे समय में हो रहे हैं जब रिपोर्ट बताती हैं कि लगभग एक दशक से शराबबंदी लागू होने के बावजूद, राज्य को अवैध व्यापार और राज्य के राजस्व में 14 से 15 प्रतिशत की कथित हानि जैसी लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।