भागलपुर में पेंशन चालू रखने के लिए जीवन प्रमाणन जरूरी, डीएम का आदेश

MyBhagalpur Team7 September 20261 min read39 viewsBihar
भागलपुर में पेंशन चालू रखने के लिए जीवन प्रमाणन जरूरी, डीएम का आदेश

भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने सोमवार, 7 सितंबर 2026 को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन प्रमाणन की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रस्तुत आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 149,727 पंजीकृत पेंशन लाभार्थी हैं। इस कुल संख्या में से, 141,949 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक अपना जीवन प्रमाणन पूरा कर लिया है, जबकि 7,678 मामले अभी भी लंबित हैं। जिला मजिस्ट्रेट कुमार ने एक औपचारिक अपील जारी कर सभी लाभार्थियों से आग्रह किया है कि वे पूरी न हुई कागजी कार्रवाई को तुरंत पूरा करने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), वसुधा केंद्र या अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय जाएं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस अनिवार्य जीवन प्रमाणन को पूरा करने में विफल रहने पर विभाग द्वारा पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा।

बिहार में पेंशन सत्यापन और फर्जी भुगतान पर रोक

यह प्रशासनिक कदम पूरे बिहार में लाभार्थी रिकॉर्ड के सत्यापन और फर्जी भुगतानों को खत्म करने के व्यापक प्रयासों के साथ मेल खाता है। 7 सितंबर 2026 को पड़ोसी जिले पूर्णिया में इसी तरह के एक ऑडिट से पता चला कि 25,215 मृत व्यक्तियों को गलती से पेंशन जारी की जा रही थी, जिससे राज्य के अधिकारियों को रिकवरी की कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। पूरे राज्य में, बिहार सरकार लगभग आठ महीनों से एक विशेष सत्यापन अभियान चला रही है, जिसकी अंतिम समय सीमा 1.7 मिलियन से अधिक लंबित जीवन प्रमाणन बैकलॉग को साफ करने के लिए 30 सितंबर 2026 तय की गई है।

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