भागलपुर: वन्यजीवों से नुकसान होने पर सरकार दे रही है आर्थिक मदद, ऐसे उठाएं लाभ

बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने वन्यजीवों के कारण होने वाले जान-माल, पशुधन, मकान और फसल के नुकसान की भरपाई के लिए सहायता राशि देने की योजना शुरू की है। भागलपुर के वन प्रमंडल पदाधिकारी ने आम लोगों और किसानों से अपील की है कि वे इस योजना की जानकारी लें और जरूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाएं।
इस योजना के तहत बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, गौर, जंगली सूअर, लकड़बग्घा, भेड़िया, गैंडा, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे जानवरों के हमले से हुई मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायल होने पर 1.44 लाख रुपये और सामान्य चोट लगने पर 24 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी। इसके अलावा पालतू पशुओं की मृत्यु होने पर भी मदद का प्रावधान है।
मकानों और फसलों के नुकसान के लिए भी अलग से राशि तय की गई है। हाथी, गौर और गैंडा से मकानों को हुए नुकसान के लिए क्षति के हिसाब से 12 हजार से 96 हजार रुपये तक मिलेंगे। वहीं, हाथी, घोड़पड़ास और जंगली सूअर द्वारा फसल नष्ट किए जाने पर किसानों को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी जाएगी।
वन प्रमंडल पदाधिकारी ने कहा है कि यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी वन कार्यालय या संबंधित वन अधिकारियों को दें, ताकि जल्द कार्रवाई कर पैसा दिया जा सके। लोग वन्यजीव संरक्षण में सहयोग करें और किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-345-7252 पर संपर्क कर सकते हैं।