बिहार के व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जीएसटी धारकों को नहीं चाहिए ट्रेड लाइसेंस

MyBhagalpur Team12 September 20261 min read12 viewsBihar
बिहार के व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जीएसटी धारकों को नहीं चाहिए ट्रेड लाइसेंस

नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है कि जीएसटी धारकों को अब ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। मंत्री मिश्रा ने बताया कि इस बदलाव से जुड़ा प्रस्ताव अभी कैबिनेट बैठक की ओर बढ़ रहा है और 30 सितंबर से पहले इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। मंत्री ने यह घोषणा शनिवार शाम जिला गेस्ट हाउस में भागलपुर पार्षद संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान की। यह भरोसा पार्षद अश्विनी जोशी मोंटी द्वारा एक औपचारिक ज्ञापन सौंपे जाने के बाद दिया गया, जिसमें ट्रेड लाइसेंस के मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग की गई थी। मंत्री मिश्रा ने वादा किया कि इस महीने के भीतर इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

नगर पालिका के टेंडर रद्द करने की मांग

अलग से, पार्षद संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार पासवान के नेतृत्व में पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री मिश्रा से मुलाकात कर नगर प्रशासन द्वारा जारी टेंडर को रद्द करने की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, अभिषेक आनंद और अश्विनी जोशी मोंटी भी शामिल थे। पार्षदों ने नगर प्रशासन द्वारा वार्डवार योजनाओं के आवंटन में भारी असमानता का आरोप लगाया। उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपकर टेंडर से जुड़े सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की, जिसमें योजनाओं की सूची, अनुमान, मंजूरी और चयन के लिए अपनाए गए मानदंड शामिल हैं। इन चर्चाओं के दौरान कहलगांव विधायक शुभानंद मुकेश और बीजेपी जिला अध्यक्ष संतोष कुमार भी मौजूद थे।

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