बिहार के व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जीएसटी धारकों को नहीं चाहिए ट्रेड लाइसेंस

नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है कि जीएसटी धारकों को अब ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। मंत्री मिश्रा ने बताया कि इस बदलाव से जुड़ा प्रस्ताव अभी कैबिनेट बैठक की ओर बढ़ रहा है और 30 सितंबर से पहले इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। मंत्री ने यह घोषणा शनिवार शाम जिला गेस्ट हाउस में भागलपुर पार्षद संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान की। यह भरोसा पार्षद अश्विनी जोशी मोंटी द्वारा एक औपचारिक ज्ञापन सौंपे जाने के बाद दिया गया, जिसमें ट्रेड लाइसेंस के मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग की गई थी। मंत्री मिश्रा ने वादा किया कि इस महीने के भीतर इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।