बड़ी कार्रवाई! बिहार में 370 अवैध गर्ल्स हॉस्टल होंगे बंद

MyBhagalpur Team7 September 20261 min read28 viewsBihar
बड़ी कार्रवाई! बिहार में 370 अवैध गर्ल्स हॉस्टल होंगे बंद

बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर में 370 गैर-पंजीकृत निजी गर्ल्स हॉस्टल के संचालन पर कड़ी नाराजगी जताई है। पटना हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करने वाले इन हॉस्टलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। 7 सितंबर 2026 तक, अधिकारियों ने पाया कि कुल 494 निजी हॉस्टलों में से केवल 124 ने ही अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की है।

इन गैर-पंजीकृत हॉस्टलों में 154 पटना में, 73 भागलपुर में और छह मुजफ्फरपुर में शामिल हैं। यह कार्रवाई वकील माधव राज द्वारा 19 जनवरी 2026 को दायर जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हो रही है। पटना के एक हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के बाद न्यायिक चिंता बढ़ गई थी।

सुरक्षा नियम और सर्वे


गृह विभाग ने 4 फरवरी 2026 को सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें सीसीटीवी निगरानी, स्टाफ का पुलिस सत्यापन, 24 घंटे महिला वार्डन की मौजूदगी और आवासीय क्षेत्रों में पुरुषों के प्रवेश पर रोक शामिल है। 17 जुलाई 2026 के सर्वे में पता चला कि 783 में से 700 हॉस्टलों में सीसीटीवी और 658 में विजिटर रजिस्टर थे, लेकिन पंजीकरण बहुत कम था। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला प्रशासन को बिना पंजीकरण वाले हॉस्टलों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है।

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