सावधान! कटिहार के कुरसेला में शराब पीने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 गिरफ्तार

कटिहार जिले के कुरसेला में पुलिस ने शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। इस कार्रवाई के दौरान शराब पीने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
- कुरसेला पुलिस ने 8 लोगों को शराब पीने के आरोप में पकड़ा।
- हसनगंज थाने में 97 लीटर देसी और विदेशी शराब नष्ट की गई।
- शराबबंदी कानून के तहत पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है।
पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारी
स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा राज्य के शराबबंदी कानूनों को लागू करने के लिए एक प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस दौरान कुरसेला में शराब पीने के आरोप में आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद सभी आठ आरोपियों की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थाना प्रभारी (SHO) राकेश कुमार ने पुष्टि की है कि क्षेत्र में बिहार शराबबंदी कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रयासों को तेज किया जा रहा है। यह कार्रवाई 28 सितंबर, 2026 को दर्ज की गई, जो अवैध शराब के खिलाफ एक बड़े अभियान का हिस्सा है।
शराब की खेप नष्ट की गई
इसी दिन, यानी 28 सितंबर, 2026 को एक अन्य कार्रवाई में हसनगंज थाना परिसर में सर्कल ऑफिसर कृष्ण मोहन कुमार की मौजूदगी में जब्त की गई 97 लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट कर दिया गया।
मंत्री का बयान और कानूनी नियम
राज्य के कड़े नियमों पर चल रही चर्चाओं के बीच, 25 सितंबर, 2026 को बिहार के शराबबंदी मंत्री मदन सहनी ने दोहराया कि फिलहाल शराबबंदी कानून को हटाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, उन्होंने संसाधनों की कमी और उन्नत तकनीक के अभाव जैसी विभागीय चुनौतियों को स्वीकार किया।
बिहार शराबबंदी और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत, शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पहली बार के अपराध के लिए 2,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 30 दिन तक की जेल हो सकती है। इसके बाद होने वाले उल्लंघनों के लिए सजा बढ़कर एक साल तक की जेल हो सकती है।