जमुई के राजलकला पंचायत में कानूनी जागरूकता शिविर शिविर आयोजित, ग्रामीणों को बताए उनके अधिकार

जमुई के राजलकला पंचायत के पंचायत भवन स्थित लीगल एड सेंटर में रविवार को एक दिवसीय कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर आयोजित किया गया था।
- पैनल एडवोकेट मनीष कुमार विश्वकर्मा और पैरा लीगल वॉलेंटियर उमेश प्रसाद यादव ने ग्रामीणों को मुफ्त कानूनी सेवाओं और उनके मौलिक कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी।
- शिविर में बिहार पीड़ित मुआवजा योजना (संशोधित) के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।
- महिलाओं के अधिकार, बाल विवाह निषेध अधिनियम, डायन प्रथा निरोधक अधिनियम और वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों पर चर्चा की गई।
- नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित समाधान के बारे में बताया गया।
कानूनी सहायता से कोई वंचित नहीं रहेगा
पैनल एडवोकेट ने इस बात पर जोर दिया कि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि समाज का कोई भी गरीब, असहाय या पात्र व्यक्ति कानूनी सहायता से वंचित न रहे।
ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और अपनी शिकायतें और कानूनी सलाह मांगी। एडवोकेट और पैरा लीगल वॉलेंटियर ने मौके पर ही उनके सवालों के जवाब दिए और उन्हें आवश्यक कानूनी सहायता का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।