शराब जब्ती मामला: बाइक मालिक दोषी करार, 7 सितंबर को होगी सजा

भागलपुर में उत्पाद अदालत ने अवैध शराब मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष उत्पाद न्यायाधीश-2 शिव कुमार शर्मा की अदालत ने मोटरसाइकिल मालिक अमीन मुर्मू को दोषी करार दिया है। इस मामले में 7 सितंबर 2026 को सजा सुनाई जाएगी।
बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत यह फैसला आया है। कहलगांव थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में अदालत ने धारा 30(ए) के तहत अमीन मुर्मू को दोषी पाया है। यह मामला कहलगांव थाना कांड संख्या 64/2025 और विशेष उत्पाद वाद संख्या 710/2025 से जुड़ा है।
घटना की पूरी जानकारी
यह घटना 25 फरवरी 2025 की है। शोभनाथपुर पुल संख्या-05 के पास ग्रामीणों ने एक संदिग्ध लाल-काली रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को पकड़ा था। जांच करने पर उस मोटरसाइकिल से करीब 38 लीटर देशी महुआ शराब बरामद की गई थी।
शराब मिलने के बाद पुलिस ने जब वाहन के कागजात देखे, तो मोटरसाइकिल के रजिस्टर्ड मालिक के रूप में अमीन मुर्मू का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने अमीन मुर्मू के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी।
अदालत का फैसला और पक्ष
विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अमीन मुर्मू को दोषी पाया। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखा था।