भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामदगी पर अदालत का बड़ा फैसला

MyBhagalpur Team18 September 20261 min read12 viewsBihar
भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामदगी पर अदालत का बड़ा फैसला

सहरसा कोर्ट ने विदेशी शराब रखने के मामले में एक आरोपी को पाँच साल की सजा सुनाई है। इस मामले से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

  • स्पेशल एक्साइज जज विवेक विशाल ने 36 साल के रोहित कुमार को सजा सुनाई।
  • रोहित कुमार सहरसा जिले के सोनबरसा कचहरी थाना क्षेत्र के भराुली गाँव के वार्ड 9 का रहने वाला है।
  • अदालत ने पाँच साल की कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
  • जुर्माना नहीं चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मुकदमे की कार्यवाही और गवाही

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स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजीव रंजन पांडेय ने स्पेशल केस 46/2019 में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। पांडेय ने मौखिक और दस्तावेज़ी सबूत पेश करके घटना को पूरी तरह से साबित किया। यह मामला स्पीडी ट्रायल के लिए चुना गया था। सुनवाई के दौरान आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद अदालत ने कुर्की वारंट जारी किया था। सोनबरसा कचहरी थाने के पुलिस अधिकारियों ने 31 मई 2026 को रोहित कुमार को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था।

घटना की शुरुआत और बरामदगी

यह मामला 20 जनवरी 2019 को शुरू हुआ था। एक्साइज सब-इस्पेक्टर और सूचक अरुण कुमार Rai ने आधी रात को आरोपी को भराुली में एक भूसे के गोदाम में सोते हुए पाया था। परिसर की तलाशी लेने पर अधिकारियों ने 1,612.44 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी।

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