खुशखबरी: वन्यजीवों से नुकसान होने पर सरकार देगी 10 लाख तक की सहायता, जानें पूरी प्रक्रिया

बिहार सरकार का वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग अब वन्यजीवों के हमले से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सहायता राशि दे रहा है। इस योजना के तहत जान-माल, पशुधन, मकान और फसल को होने वाली क्षति के लिए मदद दी जाएगी। वन प्रमंडल पदाधिकारी आशुतोष रंजन ने भागलपुर और आसपास के किसानों और आम नागरिकों से इस योजना की जानकारी लेने और जरूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाने की अपील की है।
योजना के अनुसार, यदि बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, गौर, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, भेड़िया, गैंडा, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ या घड़ियाल जैसे वन्यजीवों के हमले से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, गंभीर रूप से घायल होने पर 1.44 लाख रुपये और सामान्य चोट लगने पर 24 हजार रुपये देने का प्रावधान है।
इंसानों के अलावा, वन्यजीवों के हमले में पालतू पशुओं की मृत्यु होने पर भी सहायता राशि मिलेगी। इसके साथ ही, यदि हाथी, गौर या गैंडा द्वारा किसी के मकान को नुकसान पहुंचाया गया है, तो क्षति की प्रकृति के आधार पर 12 हजार रुपये से लेकर 96 हजार रुपये तक की मदद दी जाएगी।
वन विभाग ने अपील की है कि इस योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए नागरिक टोल-फ्री नंबर 1800-345-7252 पर संपर्क कर सकते हैं।