भागलपुर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने जानकारी दी है कि 1 मार्च 2026 से शहर में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले चार पहिया वाहनों पर सख्त कार्रवाई शुरू होगी। पहले पुलिस का ज्यादा ध्यान दो पहिया वाहनों और हेलमेट चेकिंग पर था, लेकिन अब कार चालकों को भी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। शहर में लगे हाई-टेक सीसीटीवी कैमरों की मदद से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी और नियम तोड़ने वालों का ऑनलाइन चालान काटा जाएगा।

किन गलतियों पर कितना भरना होगा जुर्माना

बिहार राज्य परिवहन नियमों के तहत अलग-अलग गलतियों के लिए जुर्माने की राशि तय की गई है। अगर आप गाड़ी चलाते समय इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। नीचे दी गई लिस्ट में आप जुर्माने की राशि देख सकते हैं।

ट्रैफिक नियम का उल्लंघन जुर्माना राशि
सीट बेल्ट न लगाना 1,000 रुपये
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल 5,000 रुपये (पहली बार)
तय सीमा से तेज गाड़ी चलाना (Overspeeding) 1,000 से 2,000 रुपये
गलत दिशा में गाड़ी चलाना (Wrong Side) 5,000 रुपये तक
ट्रैफिक सिग्नल या स्टॉप-लाइन तोड़ना 500 से 5,000 रुपये
ड्राइविंग करते समय धूम्रपान करना 500 रुपये

तीसरी आंख रखेगी नजर, घर पहुंचेगा चालान

एसएसपी ने बताया है कि शहर में लगे कैमरे अब ‘तीसरी आंख’ का काम करेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) अब पूरी तरह एक्टिव हो गया है। जैसे ही कोई गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग या स्टॉप लाइन को टच करेगी, हाई-डेफिनिशन कैमरे तुरंत उसकी फोटो खींच लेंगे। इसके बाद गाड़ी मालिक के मोबाइल पर चालान का मैसेज भेज दिया जाएगा।

प्रशासन ने साफ किया है कि अगर कोई ड्राइवर साल भर में 5 या उससे ज्यादा बार नियम तोड़ता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे चालान कटने के 75 दिनों के भीतर उसका भुगतान कर दें, नहीं तो गाड़ी के कागजात या लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि चालान गलत कटा है, तो वे 45 दिनों के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।


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