भागलपुर जिले के नवगछिया में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और पुत्री से मारपीट करते हुए उसे निर्वस्त्र कर दिया था जिसके बाद यह मामला नवगछिया व्यवहार न्यायालय तक पहुंच गया.

 

आरोप था कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी से और पुत्री से 2018 में 1 दिसंबर को बहुत बुरी तरीके से पीटा था और उसके बाद उन को निर्वस्त्र कर दिया था जिसके उपरांत बेटे के बयान पर नवगछिया थाना ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया था.

नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय निरंजन बिहारी लाल ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए उक्त व्यक्ति पर सश्रम कारावास 3 वर्ष की सजा सुनाई है.

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