GST काउंसिल की 53वीं बैठक में महत्वपूर्ण फैसले: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST काउंसिल की 53वीं बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। ये फैसले उपभोक्ताओं के लिए सेवाएं और वस्तुएं सस्ती बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
आज की ज़बरदस्त खबरें.
GST से छूट:
रेलवे सेवाएं और प्लेटफॉर्म टिकट्स: रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट्स और भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली बैटरी-ऑपरेटेड कार सेवाओं को अब GST से छूट दी गई है। इससे इन सेवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी।
दूध के कार्टन: काउंसिल ने सभी प्रकार के दूध के कार्टन पर समान 12% GST दर की सिफारिश की है, चाहे वे स्टील, आयरन, या एल्यूमिनियम से बने हों। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों के सेब उत्पादकों के लिए लाभकारी होने की उम्मीद है।
कार्टन बॉक्स पर समान GST दरें:
सभी प्रकार के कार्टन बॉक्स पर समान 12% GST दर का सुझाव दिया गया है। इससे टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने और विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादकों की मदद करने का उद्देश्य है।
विशेष वस्तुओं पर प्रमुख निर्णय:
-
- फायर वाटर स्प्रिंकलर्स: 12%
- सोलर कुकर्स: 12%
- छात्रों के लिए हॉस्टल सेवाएं: ₹20,000/माह प्रति व्यक्ति – छूटअतिरिक्त उपाय:
- बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन: फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को रोकने के लिए देशव्यापी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को लागू किया जाएगा।
- ब्याज और पेनल्टी माफी: GST Act के सेक्शन 73 के तहत डिमांड नोटिस के लिए माफी प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य कंप्लायंस को आसान बनाना और बिजनेस पर वित्तीय बोझ को कम करना है।
टैक्स ट्रिब्यूनल में अपीलें:
-
- ₹20 लाख तक के मामलों के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल
- ₹1 करोड़ तक के मामलों के लिए हाई कोर्ट
- ₹2 करोड़ तक के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्टउर्वरकों पर आगामी चर्चा:
काउंसिल ने उर्वरकों पर GST दरों को व्यवस्थित करने के लिए मंत्री समूह (GoM) से अनुरोध भेजा है, जो वर्तमान में 5% पर टैक्स किए जाते हैं।भविष्य की बैठकें:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि समय की कमी के कारण केवल सीमित विषयों पर चर्चा की गई। अगली GST बैठक बजट सत्र के बाद तय की गई है, जिसमें अतिरिक्त मुद्दों पर चर्चा होगी। पिछली बैठक 7 अक्टूबर 2023 को आठ महीने के अंतराल के बाद हुई थी।प्रमुख घोषणाओं का सारांश:
- छूटें: रेलवे सेवाएं और प्लेटफॉर्म टिकट्स, बैटरी-ऑपरेटेड कार सेवाएं
- समान GST दरें: सभी दूध के कार्टन और कार्टन बॉक्स पर 12%, फायर वाटर स्प्रिंकलर्स और सोलर कुकर्स पर 12%