भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में अब खुले में गंदगी फैलाना लोगों को भारी पड़ सकता है। निगम ने शहर को ‘ओडीएफ प्लस प्लस’ (ODF Plus Plus) बनाने की दिशा में कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत खुले में पेशाब या शौच करते पकड़े जाने पर अब नकद जुर्माना भरने का प्रावधान किया गया है, जिससे आम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।
कितना देना होगा जुर्माना?
नगर निगम द्वारा जारी सूचना के अनुसार, जुर्माने की राशि अलग-अलग तय की गई है। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे मौके पर ही जुर्माना देना पड़ सकता है।
| उल्लंघन का प्रकार | जुर्माना राशि |
|---|---|
| खुले में पेशाब (Urination) | 100 रुपये |
| खुले में शौच (Defecation) | 500 रुपये |
शहर में पब्लिक टॉयलेट की क्या है स्थिति?
नियम तो सख्त हो गए हैं, लेकिन शहर में सुविधाओं का घोर अभाव है। भागलपुर के मुख्य बाजार में रोजाना 50 हजार से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पब्लिक टॉयलेट या यूरिनल ढूँढना मुश्किल काम है। स्टेशन और लाजपत पार्क के अलावा आम लोगों के पास ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं हैं। स्मार्ट सिटी के तहत बने कई टॉयलेट या तो बंद हैं या खराब पड़े हैं।
खरीददारी करने वालों को होगी परेशानी?
बाजार में खरीददारी करने आए लोगों के लिए यह नियम मुसीबत बन सकता है। अगर किसी को टॉयलेट जाना हो, तो उन्हें सार्वजनिक शौचालय नहीं मिलने पर मजबूरी का सामना करना पड़ता है। पूर्व में निगम ने कुछ जगहों पर दीवार के सहारे यूरिनल बनाए थे, लेकिन अब वे भी नदारद हैं। इससे उठने वाली बदबू से आसपास के दुकानदार और राहगीर भी परेशान रहते हैं।
कब सुधरेगी व्यवस्था?
प्रशासन का कहना है कि शहर को ओडीएफ प्लस प्लस घोषित करने की तैयारी चल रही है। यूरिनल और शौचालय निर्माण के लिए निगम के पास बजट आ चुका है और टेंडर प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है। उम्मीद है कि जल्द ही नए शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा ताकि लोगों को जुर्माने के साथ-साथ सुविधा भी मिल सके।






