बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर में वाहनों की जांच को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। अब हर जिले में नंबर प्लेट की सघन जांच का अभियान चलाया जाएगा। अगर किसी गाड़ी का नंबर प्लेट गंदा मिला या उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ पाई गई, तो पुलिस मौके पर ही कार्रवाई करेगी। इसके अलावा गाड़ी पर जातिसूचक शब्द या अवैध बोर्ड लगाने पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
कितना लगेगा जुर्माना और क्या होगी सजा
नए आदेश के अनुसार अगर निजी वाहन पर अवैध तरीके से सरकारी बोर्ड या नेमप्लेट लगा मिला तो 2500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं गाड़ी पर जातिसूचक शब्द, स्लोगन या भड़काऊ बातें लिखी होने पर 5000 रुपये तक का चालान कट सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फर्जी सरकारी बोर्ड लगाकर रौब झाड़ने वालों पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और जरूरत पड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है।
किन गाड़ियों पर होगी पुलिस की नजर
बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस, पुलिस, आर्मी या अन्य सांकेतिक शब्द लिखी गाड़ियों की विशेष जांच का आदेश दिया है। अक्सर लोग पुलिस से बचने के लिए ऐसे स्टीकर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा है या नंबर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो उसे भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को इस अभियान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।






