भागलपुर में ADJ-3 संदीप सिंह की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी शोएब अली को दोषी पाते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए सुल्तानगंज SHO और जिले के बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

शोएब अली को 3 साल की जेल

कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत शोएब अली को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल जेल की सजा काटने के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी भरना होगा। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के आधार पर जज संदीप सिंह ने यह सजा सुनाई है। यह फैसला जिले में अवैध हथियारों के उपयोग पर लगाम लगाने के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

थानेदार पर केस, SSP से जवाब तलब

सुलतानगंज SHO मृत्युंजय सिंह द्वारा मारपीट के केस में इंजरी रिपोर्ट जमा न करने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। लापरवाही के कारण आरोपी को जमानत मिल गई, जिससे नाराज होकर जज ने SHO पर धारा 210 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

  • कोर्ट ने पहले SHO का वेतन रोकने का आदेश दिया था, लेकिन ट्रेजरी से वेतन जारी होता रहा।
  • आदेश की अनदेखी पर SSP और ट्रेजरी ऑफिसर को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है।
  • इन अधिकारियों को अब कोर्ट को बताना होगा कि अदालती आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।

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