भागलपुर में जिला प्रशासन ने शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी (DM) डॉ. नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए साफ निर्देश दिया है कि अब रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह का शोर-शराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शादी-विवाह या अन्य समारोहों में डीजे, बैंड-बाजा और पटाखों पर रात 10 बजे के बाद पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही, बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। यह फैसला शहर में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।
शादी में शोर और ड्रोन को लेकर क्या है नया नियम?
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शादी समारोहों के दौरान अक्सर देर रात तक डीजे और लाउडस्पीकर बजते रहते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। अब 10 बजे रात के बाद ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, शादियों में फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन कैमरों को लेकर भी नियम कड़े कर दिए गए हैं। अब बिना प्रशासन की अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे और अनुमति मिलने पर भी तय ऊंचाई से ऊपर ड्रोन उड़ाने की मनाही होगी।
सड़क पर कचरा और टैक्स वसूली के लिए कड़े निर्देश
शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए भी प्रशासन ने कमर कस ली है। 20 फरवरी से शहर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगर कोई भी दुकानदार या व्यावसायिक प्रतिष्ठान सड़क किनारे कचरा फेंकते हुए पकड़ा गया, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दुकानों के आगे गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके अलावा होल्डिंग टैक्स और ट्रैफिक को लेकर भी नए निर्देश दिए गए हैं:
- खाली जमीन का टैक्स: नगर निगम क्षेत्र में खाली जमीन पर ₹3 प्रति वर्ग मीटर, नगर परिषद में ₹2 और नगर पंचायत में ₹1 की दर से टैक्स लगेगा।
- दुकानदारों के लिए लाइन: फुटपाथ विक्रेताओं के लिए पीली लाइन और ग्राहकों की गाड़ियों के लिए लाल लाइन तय की गई है। इसके बाहर समान रखने पर कार्रवाई होगी।
- ई-रिक्शा पर लगाम: शहर में जाम की समस्या को कम करने के लिए टोटो (ई-रिक्शा) अब सिर्फ तय लेन में ही चलेंगे।
DM ने यह भी आदेश दिया है कि चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर करीब 12,000 दुकानों का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल जल्द से जल्द कराया जाए।






