भागलपुर में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। SSP Pramod Kumar Yadav ने हॉस्टल संचालकों के साथ बैठक कर नए नियम लागू करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय की गाइडलाइंस के बाद छोटी खंजरपुर हॉस्टल ऑपरेटर कमेटी ने भी इन नियमों को अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के साथ होने वाली छेड़खानी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करना है।

हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए क्या हैं नए नियम?

  • समय की पाबंदी: छात्र अब सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही हॉस्टल से बाहर निकल सकेंगे या वापस आ सकेंगे।
  • अनिवार्य रजिस्ट्रेशन: शहर के सभी प्राइवेट हॉस्टलों और लॉज को अब अपने नजदीकी थाने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
  • CCTV और सुरक्षा: हॉस्टल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर हाई-डेफिनिशन CCTV कैमरा लगाना जरूरी है, जिसकी फुटेज 30 दिनों तक रखनी होगी।
  • स्टाफ वेरिफिकेशन: हॉस्टल में काम करने वाले गार्ड, रसोइया और वार्डन का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
  • त्योहारों पर छुट्टी: दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ और होली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान छात्रों को घर जाना जरूरी होगा।

सुरक्षा व्यवस्था और गश्त के लिए प्रशासन की तैयारी

पुलिस ने सुरक्षा के लिए ‘अभिया ब्रिगेड’ को तैनात किया है, जो रोजाना सुबह 10 से 12 और शाम 5 से 8 बजे तक ‘रोको-टोको’ अभियान चलाएगी। ASP Sarim Raza खुद SM College जैसे इलाकों में फील्ड निरीक्षण की निगरानी करेंगे। प्रशासन ने साफ किया है कि बाहरी इलाकों या कमरों के अंदर होने वाली अनधिकृत घटनाओं के लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं होगा अगर छात्र बिना बताए बाहर जाता है।

नियम का नाम विवरण
कर्फ्यू टाइम शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक
गश्त का समय सुबह 10-12 और शाम 5-8 बजे
फीस में बदलाव सुरक्षा खर्च के कारण 5% से 10% की बढ़ोतरी संभव
विजिटर रजिस्टर आधार कार्ड और आईडी डिटेल्स अनिवार्य

इन नए सुरक्षा उपायों के कारण हॉस्टल संचालकों पर CCTV और गार्ड का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा, जिसका असर छात्रों की मासिक फीस पर पड़ सकता है। हालांकि अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन देर शाम तक लाइब्रेरी या कोचिंग जाने वाले छात्रों के लिए पुलिस ने पास की सुविधा देने की बात कही है।


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